इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: एनपीए घोषित खाते के खिलाफ दीवानी वाद नहीं, जाना होगा ऋण वसूली न्यायाधिकरण



इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि किसी बैंक खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किया जाता है और उस पर सुरक्षा हित अधिनियम (SARFAESI Act, 2002) के तहत कार्यवाही शुरू हो चुकी हो, तो ऐसे मामलों में दीवानी अदालत में वाद दायर करना कानूनन वर्जित है। इसके लिए केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal - DRT) ही सक्षम मंच है।
यह आदेश ओमनारायणश्री एग्रीफार्मर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उसके खाते को NPA घोषित किए जाने और बाद में की गई नीलामी संबंधी कार्यवाहियों को चुनौती दी थी। कंपनी ने वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दाखिल किया था और अंतरिम स्थगन (स्टे) की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

क्या था मामला?
ओमनारायणश्री एग्रीफार्मर कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से व्यवसाय के लिए नकद ऋण सीमा और टर्म लोन सुविधा प्राप्त की थी। ऋण अदायगी में चूक के चलते बैंक ने जुलाई 2024 में खाते को NPA घोषित कर दिया और 6 अगस्त 2024 को SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया। इसके बाद बैंक ने संपत्ति कब्जे की कार्रवाई और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की।
कंपनी ने इसे चुनौती देते हुए वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दायर किया और यह दलील दी कि NPA घोषित किए जाने की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जो कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए DRT का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि SARFAESI अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, जब बैंक SARFAESI कानून के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है — चाहे वह नोटिस हो, संपत्ति कब्जा हो या नीलामी — तो ऐसे मामलों में दीवानी अदालत को अधिकार नहीं है।
अदालत ने मार्डिया केमिकल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) जैसे प्रमुख निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई मामला SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो उसकी सुनवाई केवल DRT या DRAT ही कर सकते हैं।


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विधि तुच्छ बातो पर ध्यान नहीं देती



 "विधि तुच्छ बातो पर ध्यान नहीं देती"

("Law gives no importance to trifles" De mini mis non curat lex) इस कहावत का अर्थ है कि विधि उन बातों पर ध्यान नहीं देती जो अपने शाब्दिक अर्थ में तो अपराध की श्रेणी में जाते हैं परन्तु उनमें क्षति नाममात्र की होती है जिसके लिए अपराध का संज्ञान करना भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। उदाहरणतः दूसरे व्यक्ति की दवात में कलम डुबोना, चोरी करना होगा, किसी के पापड़ के टुकड़े करना रिष्टि होगी, दूसरों के पास से घोड़ा दौड़ा कर निकालना और धूल से ढक देना हमला होगा, गाड़ी में चढ़ते हुए को धक्का देना चोट होगी। इसी प्रकार के अनेक कार्य हैं जिनको किये विना व्यक्ति समाज में रह ही नहीं सकता।


धारा 95 के अनुसार- "कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई हानि पहुँचती है या पहुँचाने का आशय किया गया है या पहुँचाने की सम्भावना का ज्ञान है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा।"

धारा 95 के लागू होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है-

  1. विचाराधीन कार्य अपराध होना चाहिए, तथा
  2. वह इतना तुच्छ हो कि साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसकी शिकायत न करे।

( इस उपवन्ध पर टिप्पणी करते हुए हुदा का कथन है कि "कोई भी समझदार व्यक्ति तुच्छ बातों की शिकायत नहीं करना चता। कोई व्यक्ति भीड़ से भरी सड़कों पर किसी अन्य के अँगूठों को दवाये विना अथवा किसी को धक्का दिये बिना नहीं चल सकता और कोई समझदार व्यक्ति इन तुच्छ बातों की शिकायत भी नहीं करेगा। इस प्रकार यदि देखा जाये तो यह उपबन्ध साधारण व्यक्तियों के लिए अनावश्यक ही है। परन्तु कुछ सनकी होते हैं जिनकी सनकों के संरक्षण के लिए यह औपचारिक उपवन्ध करना पड़ता है। प्रत्येक छोटा कार्य तुच्छ नहीं होता। कोई कार्य तुच्छ है अथवा नहीं यह उसकी प्रकृति तथा किये जाने पर निर्भर करता है।




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चुरायी हुई सम्पत्ति प्राप्त करना - Receiving of stolen property



भा० द० सं० की धारा 410 चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार - "वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यास-भंग किया गया है, "चुराई हुई संपत्ति" कहलायेगी, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास-भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर । किन्तु यदि ऐसी संपत्ति इसके पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुँच जाती है जो कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है तो यह चुरायी हुई संपत्ति नहीं रह जाती।

चान्द मल वनाम राजस्थान राज्य (1976, Cr. L.J.679) के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि चुरायी हुई संपत्ति के अन्तर्गत केवल ऐसी सम्पत्ति आती है जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा हस्तांतरण हुआ हो।"

चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना -धारा 411 के अनुसार- "जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी हुई सम्पत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।"



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