जानिए क्या होती है सीआरपीसी की धारा-144



 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 
धारा 144 क्या है और ये कब लागू की जाती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है और जिस भी स्थान के लिए यह धारा-144 लगाई जाती है, उस स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा से उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है, जो भी व्यक्ति इस धारा का पालन नहीं करता है तो फिर पुलिस उस व्यक्ति को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत गिरफ्तार भी कर सकती है। इस प्रकार के मामलों में एक साल की कैद भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमात हो जाती है।


धारा 144 :- न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति :-
  1. उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त किये गये किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें इस मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट सम्पति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है, जिसमें मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ऐसे निर्देश से यह सम्भाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृति है कि विधिपूर्वक नियोजित ऐसे व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षोभ के खतरे का या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।
  2. इस धारा के अधीन, आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियाँ ऐसी है कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रुप में पारित किया जा सकता है।
  3. इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे, किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाऐं, निर्दिष्ट किया जा सकता है।
  4. इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से ही दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा-परन्तु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, या स्वास्थ्य या क्षेत्र को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें प्रवृत्त रहेगा, किन्तु वह अतिक्ति अवधि उस तारीख से छः मास से अधिक की न होगी, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।
  5. कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है, जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।
  6. राज्य सरकार उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन अपने द्वारा दिए गये किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।
  7. जहाँ उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहाँ यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीध्र अवसर देगी और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।
      1. धारा 144 ‘क’ - आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति -
        (1) जिला मजिस्ट्रेट, जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना या आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण व्यवस्थित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकता है।
        (2) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय, दल या संगठन के व्यक्तियों के प्रति, सम्बोधित हो सकती या हो सकता हैं।
        (3) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश जारी किए जाने या बनाए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक के लिए, प्रवृत्त नहीं रहेगी या रहेगा।
        (4) राज्य सरकार, यदि वह लोक शांति या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या किया गया आदेश, उस तारीख से जिसका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी लोक सूचना निकाली गई थी या आदेश किया गया था, ऐसे निर्देश के न होने की दशा में समाप्त हो जाती या हो जाता, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।
        (5) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे नियंत्रणों और निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है। स्पष्टीकरण - ‘आयुध’ शब्द का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153कक में है।’’
      2. धारा 144 का क्षेत्र (SCOPE) - यह धारा केवल आशंकित खतरे या इमरजेंसी को ही आकर्षित करताहै। शक्ति का उपयोग, Obstruction, Annoyance, Injury को रोकने के लिए उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो कानूनन रुप से कार्यरत है या मानव जीवन को खतरा हो या स्वास्थ्य, सुरक्षा आम जनता की शांति, स्थिरता, दंगा या बलवा (Affray) का खतरा हो। बाबूलाल बनाम महाराष्ट्र सरकार, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 884, गुलाम बनाम इब्राहिम ए.आई.आर. 1978 एस.सी.422, 
      3. निषेध का तरीका:- इस धारा के अंतर्गत व्यवधान निषेध निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः-
        1. किसी व्यक्ति विशेष के कोई कार्य नहीं करने हेतु निर्देश देकर
        2. किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति विशेष के लिए कोई आदेश देकर जो सम्पत्ति उसके स्वामित्व या नियंत्रण में है।
      4. धारा 144 के कार्यवाही की प्रकृति :- कार्यवाही की प्रकृति:- धारा 144 के अधीन किया गया आदेश प्रशासनिक व कार्यपालक होता है न कि न्यायिक या न्यायिककल्प। अतः अनु. 32 के अंतर्गत ऐसा आदेश रिट-अधिकारिता में परीक्षणीय है। गुलाम अब्बास व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य, व अन्य (1980) 3 उम.नि.प. 467, 1981 क्रि.ला.ज. 1835 धारा 144 के अधीन आदेश पारित किया गया था। इसके प्रकृति के बारे में प्रश्न था कि क्या वह अस्थाई प्रकृति का था धारित किया गया कि अधिसूचना की पुनरावृत्ति करके उसे स्थायी या अर्धस्थायी के रुप में आरोपित नहीं किया जा सकता। एम.एस. एसोसिएट्स बनाम पुलिस कमिश्नर, 1997 क्रि.ला.ज.377 
      5. आदेश की प्रकृति:- धारा 144 का आदेश न्यायिक कल्प प्रकृति का नहीं है। यह कार्यपालक या प्रशासनिक प्रकृति का है, जिसे लोक व्यवस्था एवं शान्ति की रक्षा के लिए आवश्यक जानकर दिया जाता है। इसी कारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू हो जाने के बाद धारा 144 के अधीन आदेश जारी करने की अधिकारिता केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को दी गई है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं। गुलाम अब्बास बनाम उ.प्र. राज्य 1981 एस.सी. 2198, 1981 क्रि.ला.ज. 1835
        अतः संहिता 1973 के लागू हो जाने के बाद धारा 144 के आदेश को न्यायिक वाली उदाहरणें अब विधि की दृष्टि में विधिमान्य नहीं रही है। यह आदेश आपात प्रकृति का है। मधुलिमए बनाम एस.डी.एम. मुंगेर, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2486, आचार्य जगदीश्वर का मामला 1983 क्रि.ला.ज. 1872(एस.सी.)
        कार्यपालक कर्तव्यों के सम्पादन में पारित धारा 144 दं.प्र.सं. के आदेश को एक कार्यपालक आदेश मानना होगा, जिसमें कोई वाद अवधारित नहीं होता। यह तो केवल ऐसा आदेश है, जो लोक शान्ति के बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में गारंटीशुदा 6 स्वतंत्रताऐं आत्यांतिक (Absolute) नहीं है, किन्तु उन पर भी युक्तियुक्त परिसीमाऐं अधिरोपित की जा सकती है। व्यापार संबंधी स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक लोकहित में कुछ परिसीमाऐं (Restriction) लगाई जा सकती है। बाल भारती स्कूल बनाम जिला मजिस्ट्रेट 1990 क्रि.ला.ज. 422, 1989 ए.एल.जे. 139 
      6. धारा लागू करने की शर्त (Condition for Application of Section) :-वह सूचना जो दंडाधिकारी को संतुष्ट करता है कि सूचना का विषय अति आवश्यक है, तुरंत का रोक अथवा तीव्र उपाय आवश्यक है, संभावित खतरा टालने के लिए यही एक आधार है जिस पर दंडाधिकारी आगे कार्य कर सकते हैं। इम्परर बनाम तुरब ए.आई.आर. 1942 अवध 39, बाबूलाल बनाम महाराष्ट्र सरकार ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 884 
      7. सूचना प्राप्ति का प्रकार :-सूचना मौखिक या पुलिस प्रतिवेदन पर आधारित हो सकती है।
      8. प्रारुप एवं आदेश का सार(Forms & Contents of Order):- आदेश निश्चित रुप से लिखित होना चाहिए। पीताम्बर 17 डब्लू. आर. 57 इस धारा के अधीन का आदेश संक्षिप्त सरल, पूर्ण रुप से स्पष्ट तथा निश्चित होना चाहिए ताकि उसे लागू करने में आसानी हो। भगवती ए.आई.आर. 1940 इला. 465 ए.आई.आर. 1935 बाम्बे 33
        आदेश में वस्तुमूलक तथ्य अवश्य होना चाहिए जिसे दंडाधिकारी विवाद का तथ्य समझते हैं तथा जिस आधार पर उनका आदेश टिका है। कारुँ लाल - 32 सी. कल. 935 
      9. आदेश की विषय-वस्तु :- धारा 144 के अधीन पारित आदेश लिखित अंतिम व निश्चित शर्तो का होना चाहिए। उपधाराऐं (1) व (2) में ऐसे सशर्त आदेश के पारित करने का अनुध्यात अथवा परिकल्पना नहीं है, जो वाद में अन्तिम किया जाए। भोला गिरी का मामला 36 क्रि.लॉ.ज.1955 पृ.547आदेश में ऐसे सारवान व ”तात्विक (मेटेरियल) तथ्यों के कथन“ का समावेश होना आवश्यक है जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले के तथ्य हैं तथा कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। बाबूलाल पराठे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1961 एस.सी.884, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2486, 1977 क्रि.लॉ.ज. 1747
        यदि आदेश में वास्तविक तथ्य नहीं दिए गये हैं तो आदेश अपास्त हो जाएगा। गोपाल प्रसाद बनाम सिक्किम राज्य, 1981, क्रि.लॉ.ज. 60 
      10. कौन मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है:- धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने की अधिकारिता केवल जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गये किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। अ.च.चैधरी बनाम अनिरुद्ध रविदास 1983 क्रि.लॉ.ज. (एन.ओ.सी.) 80 गोहाटी 
      11. दंडाधिकारी की अधीनस्थता:- धारा 144 के अधीन कार्यरत दंडाधिकारी उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं रिविजन के उद्देश्य के लिए। यशवंत सिंह बनाम प्रीतम वगैरह ए.आई.आर. 1967 पंजा.482, 1967 क्रि.लॉ.ज. 1630 
      12. दंडाधिकारी आदेश पारित कर सकते हैं:-1. हथियार ले जाने से रोकने का। गर्ग बनाम सुपरिटेंडेंट 1970 (3) एस.सी.सी. 747
        2. सामूहिक रुप से जमा होने से रोक सकता है। राम मनोहर बनाम स्टेट ए.आई.आर. 1968 इला. 100
        3. जूलूस निकालने पर रोक लगा सकते हैं। बाबूलाल बनाम महा. ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 884
        4. किसी सभा को रोक सकते हैं। गर्ग बनाम सुपरिटेंडेंट 1970(3) 3 सी.सी. 747
        5. किसी खास व्र्यिक्त को किसी खास इलाके अथवा राज्य में प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। डांगे बनाम राज्य, 1970(3) एस.सी.सी. 218
        6. किसी व्यक्ति को यह निदेश दे सकते हैं कि वह किसी खास और अपनी संबंधित वस्तु से अलग रहे।
      13. आदेश आत्यंतिक (Absolute) होना चाहिए :- इस धारा के अधीन का आदेश आत्यंतिक होना चाहिए न कि सशर्त। इम्परर बनाम भोला गिरी ए.आई.आर. 1939 कल. 259, 63 क्रि.लॉ.ज. 1374
      14. आदेश सकारण (Speaking) अवश्य होना चाहिए :- धारा 144 की उपधारा (2) कार्यपालक दंडाधिकारी के तरफ से न्यायिक मस्तिष्क की ओर अनुबंधित करता है। कार्यपालक दंडाधिकारी से यह आशा की जाती है कि वे एक सकारण आदेश जारी करें जिसमें स्पष्ट रुप से यह वर्णित करें कि इमरजेंसी की स्थिति वर्तमान है जिसके कारण वे असाधारण अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर एक पक्षीय आदेश विरोधी पक्ष के पीछे कार्यवाही के तरफ पारित करने में सक्षम हुए हैं। विष्णु पदखरा बनाम पं. बंगाल. सरकार 1995 कल. क्रि.एल.आर. 25 (कल.)
        एकपक्षीय आदेश पारित करने के पूर्व दंडाधिकारी को अपना कारण लिखना चाहिए , विचारित किया गया तथा यह इमरजेंसी का समय पाया गया। इसकी असफलता में एकपक्षीय आदेश अनुमान्य नहीं होगा। बी. लिंगारेडी बनाम बी.हुसैन 1979 क्रि.लॉ.ज. 1147 आं.प्र. 
      15. साक्ष्य ग्रहण करने का प्रावधान :- इस प्रक्रिया में साक्ष्य ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। 1971 एस.सी.(2) 486, 1977 ए.सी.सी. 315 
      16. आदेश किसको संबोधित किया जाय:- धारा 144 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रुप से यह स्पष्ट किया गया कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाऐं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। 1978 क्रि.लॉ.ज. 496, ए.आई.आर. 1978 एस.सी.सी. 422 
      17. धारा 144 व पक्षकारों के कब्जे व हक का फैसला :- मजिस्ट्रेट को धारा 144 के अधीन कार्यवाही करने के लिए तात्पर्यिक होते हुए पक्षकारों के कब्जे अथवा हक-विषयक प्रश्नों को तय करने की अधिकारिता नहीं है। 53 क्रि.लॉ.ज. 1952, 1981 क्रि.लॉ.ज. 1835 
      18. आदेश का साक्ष्यिक मूल्य :- धारा 144 का आदेश प्रशान्ति भंग के निवारण हेतु एक अस्थायी कदम है। इसका कब्जा के प्रश्न के बारे में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। किन्तु निम्न उदाहरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सही है कि धारा 144 का आदेश कब्जे का साक्ष्य नहीं है, किन्तु इस सीमित प्रयोजन के लिए कि कार्यवाही में पक्षकारों के दावे क्या थे, देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। राम प्र. बनाम शंकर प्रसाद, 52 क्रि.ला.ज. 778 (पटना), भूपत कुम्हार बनाम बिहार राज्य 1975 क्रि.लॉ.ज. 1405 (पटना) 
      19. आदेश की अवधि :- दो मास की अधिकतम अवधि- धारा 144 की उपधारा (4) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश केवल दो माह तक लागू रह सकता है, इससे अधिक नहीं। जब तक कि इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे को या दंगेका निवारण करने के लिए इस अवधि में वृद्धि नहीं की जाती। रामदास बनाम नगर मजिस्ट्रेट 1960 क्रि.लॉ.ज.865 (2) 1984 एस.सी.सी. (क्रि.), माधव सिंह बनाम इम्परर ए.आई.आर. 1982 पटना 331, 
      20. अवधि की गणना :- साठ दिनों की गिनती कैसे की जाएगी इसका प्रारंभ उसी दिन से होता है जिस दिन धारा 144 के अधीन की कार्यवाही के अधीन रोक आदेश पारित किया जाता है। 1983 बी.एल.जे. 289 
      21. राज्य सरकार द्वारा अवधि में वृद्धि :- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मानव-जीवन एवं स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे अथवा बलवे या दंगे का निवारण करने के लिए आवश्यक होने पर अधिसूचना द्वारा 6 मास की अवधि में, उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया हो, वृद्धि कर सकता है। किन्तु राज्य सरकार को ऐसे आदेश को जो प्रवर्तन में नहीं है, धारा 144 के अधीन अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपधारा आज्ञापक है। चानन सिंह बनाम इम्परर 42 क्रि.ला.ज. 1941 
      22. पुनरीक्षण :- उचित मामले में आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय धारा 401 के अधीन तथा सेशन न्यायालय धारा 399 के अधीन धारा 144 के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन वैधता पर विचार तो करती है, साथ ही ऐसा आदेश उचित है अथवा नहीं, उसके आधार न्यायोचित है अथवा नहीं उस पर भी विचार किया जा सकता है। जिला परिषद इटावा बनाम के.सी. सक्सेना 1977 क्रि.लॉ.ज. 1747 (इलाहाबाद) 1977 क्रि.लॉ.ज. 1747
        रिविजन (Rivision):- इस धारा के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकते हैं या सेशन जज के यहाँ रिविजन (पुर्नविचार) के लिए जा सकते हैं। मधुलिमा बनाम एस.डी.एम. ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2486, 1971 क्रि.लॉ.ज 1720 बाबूलाल बनाम महा. सरकार ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 884, जिला परिषद बनाम के.सी. सक्सेना 1977 क्रि.लॉ.ज. 1747 (इला.) 
      23. आदेश की अवज्ञाकारिता का परिणाम:- यदि कोई व्यक्ति धारा 144 के आदेश की अवज्ञा करता है तो वह धारा 188 आई.पी.सी. के अधीन दंड पाने के योग्य है। राजनारायण बनाम डी.एम; ए.आई.आर. 1956 इला. 481 
      24. परिवाद दायर करना आवश्यक:- धारा 144 के आदेश की अवज्ञा के लिए आदेश जारी करने वाला मजिस्ट्रेट भा.दं.सं. की धारा 188 में अभियुक्त को दंडित करने के लिए स्वयं सशक्त नहीं है। उसे या किसी ऐसे अन्य लोकसेवक को, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, उसे दं.प्र.सं. की धारा 195 तथा धारा 340 के उपबंधानुसार लिखित परिवाद दाखिल करना होगा। सतीश बनाम राज्य 39 सी.डब्लू.एन1053, महेन्द्र बनाम राज्य ए.आई.आर. 1970 पृ. 162 
      25. धारा 144 को 145 दं.प्र.सं.में बदलना:- धारा 144 दं.प्र.सं. की कारवाई को धारा 145 दं.प्र.सं. में उसी अंतिम दिन की या पहले बदला जा सकता है जिस दिन धारा 144 के अधीन का निषेधात्मक आदेश की समय सीमा खत्म हो रही हो। हदु खान बनाम महादेव दास ए.आई.आर. 1968 उड़ी. 221, 1968 क्रि.लॉ.ज. 1623, 1976 क्रि.लॉ.ज. 649, 1975 बी.बी.सी.जे. 632, यदि धारा 145 दं.प्र.सं. की जरुरतें पूरी हो जाती है उस कारवाई में जो धारा 144 दं.प्र.सं. की लंबित कारवाई है तो कारवाई को धारा 145 दं.प्र.सं. की कारवाई में परिवत्र्तित किया जा सकता है। सुरेन्द्र मिश्रा बनाम वी. त्रिनाथ राव 1975 क्रि.लॉ.ज. 1850 उड़ीसा
        जब कारवाई में ऐसा परिवर्तन होता है तो दंडाधिकारी एक नई कारवाई प्रारंभ करते हैं। वीजेन्द्र राय बनाम मोहन राय 1978 क्रि.लॉ.ज. 306 पटना, राधा सहनी बनाम रामकांत झा 1978 पी.एल.जे.आर. 606, 1978 बी.एल.जे.आर. 187
      भारतीय विधि और कानून पर आधारित महत्वपूर्ण लेख


      Share:

      कोई टिप्पणी नहीं: