अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)



वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा आज समाज के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देष्य वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को समर्थता प्रदान करने वाली व्यवस्था की रचना करना है, जिससे वे एक विशेष ट्रिब्युनल (अधिकरण) के समक्ष निर्धारित 90 दिन की समय सीमा के अंदर भरण पोषण के अधिकार को सुलभता और शीघ्रता से प्राप्त कर सकें।
अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)
अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 2007 की मुख्य विशेषताएं
  • वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा अपनी संपति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियो से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकतें है। इस भरण पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधाएं सम्मिलित हैं।
  • अभिभावकों में सगे और दत्तक माता-पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों या न हों।
  • प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधियो से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी संपति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी संपति के उतराधिकारी हो सकते हैं।
  • भरण पोषण के लिए आवेदन स्वयं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है या वे अन्य व्यक्ति को या किसी स्वेच्छिक संगठन को ऐसा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
  • यदि ट्रिब्युनल (अधिकरण) इस बात से संतुष्ट है कि बच्चों अथवा संबंधियों ने अपने अभिभावकों अथवा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की हैं अथवा उनकी देखभाल करने से इन्कार किया है तो ट्रिब्युनल (अधिकरण) उन्हें मासिक भरण पोषण, जो कि अधिकतम 10000 रू0 प्रतिमाह तक हो सकता है, देने का आदेष दे सकता है।
  • वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 5000 रू0 जुर्माना या तीन महीने की सजा या दोनो हो सकते है।
  • राज्य सरकारें प्रत्येक 150 परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करेंगी। इस आश्रमों 128 में वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
  • सभी सरकारी अस्पतालों और उन अस्पतालों जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त होती है उनके जहां तक संभव हो वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध करवाएं जाऐगें। चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया जाएगा।


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