Non-Brahmins can also be temple priests
अतः उसे स्थाई नियुक्ति नही दी गई उसके स्थान पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई और देवस्वम आयुक्त ने भी उसका अनुमोदन कर दिया था उसकी नियुक्ति पर इसलिए आपत्ति की गई वह गैर ब्राह्मण था। अपीलार्थी ने इस नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि वह मलयाली नही था अतः उस की नियुक्ति अनुच्छेद 25 एंव 26 का अतिक्रमण करती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभिकथन को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि एक गैर ब्राह्मण भी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है यदि वह पूजा कराने के लिए पूर्ण रुपेण प्रशिक्षित है अपीलार्थी यह दिखाने में असर्मथ रहे है की मन्दिर स्थापित करने वालो ने ऐसी कोई प्रथा या रुढी स्थापित की थी कि वे केवल जन्म से ब्राह्मण पैदा होने वाले ही मन्दिर के पुजारी हो सकते थे।
N. Adithyan v. Travancore Devaswom Board & Ors. (2002 8 SCC 106)
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