भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज,भारत की जनता को एहसास दिलाता है कि वे एक संप्रभु देश के नागरिक है। भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं है। भारत में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अंतर्गत उन गणमान्य व्यक्तियों रखा गया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। गणमान्य व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स
- विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख
- प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
- संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री
- राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री
- राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्य सभा के उपाध्यक्ष
- लोक सभा के उपाध्यक्ष
- राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
- राज्यों विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
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