उच्‍चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज के असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड. पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ

Higher Education Commission Prayagraj Assistant Professor B.Ed. Clear the way for the appointment

नीतू गौतम एवं अन्‍य तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्‍य याचिका में याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 50 दिनांक 25.02.2021 के क्रमांक 12 को चुनौती दी थी जिसमें विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता के कारण नियुक्ति में उनके लिए प्राथमिकता का कोई प्रावधान नहीं था।
Higher Education Commission Prayagraj Assistant Professor


याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि वह शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आता है और ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है और वह असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड. पद के लिए आवेदन किया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के चैप्टर IV सेक्शन 20 क्लॉज 5 के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए कर्मचारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए नीति तैयार कर सकती है और याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उपरोक्त अधिनियम के अध्याय II धारा 3 उपखंड (2) के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार भी प्रदान करते हैं। जिसका पालन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 50 में नही किया गया है। जिससे क्षुब्‍ध होकर याचिकाकर्ताओं ने यह रिट योजित किया था।

दिनांक 27.4.2022 को इस रिट याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूर्व में रिजल्‍ट घोषित करने पर लगाई गई रोक समाप्त करते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को रिजल्ट घोषित करने तथा निदेशक, उच्च शिक्षा को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली सुनवाई तिथि तक नियुक्ति न देने का आदेश दिया।

दिनांक 25.5.2022 को पुन: उक्‍त रिट याचिका सुनवाई हेतु प्रस्‍तुत हुई जिसमें याचिकाकर्ता की अधिवक्‍ता श्री आरती राजे ने न्यायालय को अवगत कराया कि कि रिट याचिका निष्फल हो गई है और उच्‍च न्‍यायालय ने उक्त रिट याचिका को निष्फल (infructuous) हो जाने के पश्चात खारिज कर दिया। मामले में अधिवक्ता प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का पक्ष रखा। उच्‍च न्‍यायालय के इस निर्णय से असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड. पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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