पढ़ोगें तो मूर्ख बन जाओंगे के साथ कुछ गम्‍भीर प्रश्‍न



आज अप्रैल फूल दिवस है, यानी अंग्रेज भाइयों ने हम भारतीयों के लिये मूर्ख बनाने का दिन भी दिन भी निर्धारित कर गये है। मैं इस दिवस को नहीं मानता हूँ, पर देशी हवा के बयार में मूर्खता का ऐसा प्रचलन हुआ है कि‍ मैं सोचने को मजबूर हूँ कि क्या इसकी भी आवश्यकता ?
 यह हमारी तुच्छ मानसिकता की सोच है कि हम न्‍यू इयर, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फूल डे, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय दिवस तो जो शोर से मनाते है। किन्तु हम कुछ अन्य इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस क्यों भूल जाते है। मैं पश्चात संस्कृति अपनाने का विरोधी नहीं हूँ, विरोधी हूँ तो पश्चात संस्कृति की गंदगी अपनाने का।
जब हम न्‍यू इयर, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फूल डे मनाते है तो मनाए किन्तु हमने विश्व मातृ दिवस, विश्व पितृ दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, चिकित्सक दिवस, पत्रकारिता दिवस, विश्व थ्रियेटर दिवस, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय परिवार दिवस, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय  प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व श्रमिक दिवस, विश्व विरासत दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व मितव्ययिता दिवस, विश्व खाद्य दिवस और विश्व मांसाहार दिवस की ओर कभी ध्यान दिया ?
मैंने यहां पर जितने भी दिवस गिनाए है, उन सभी दिवसों का सम्बन्ध किसी ने किसी हिन्दी चिट्ठाकार से अवश्य है। पर शोक और क्षोभ का विषय है कि कोई भी कभी भी इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवसों पर न तो कभी लिखा ही न ही बधाई का आदान प्रदान हुआ।
क्या हमने पश्चात गंदगी को एकत्र करने का ठेका ले रखा है? यह सोचनीय विषय है। आज मैं नारद पर गया तो चारों दिशाओं में मानवता के हत्यारे जार्ज बुश का चेहरा नजर आ रहा था। जैसा कि मुझे अनुमान तो था कि आज मूर्ख दिवस है पर इसे देख कर पक्का यकीन भी हो गया है। एक दो लेख को देखा तो मजाक मय ही माहौल था। फिर मुझे लगा कहीं सभी के चिठ्ठे पर मूर्ख बनाने का अभियान न चल रहा हो। और कही किसी पर टिप्‍प्‍णी किया तो मूर्ख की श्रेणी में न खड़ा कर दिया जाये।

मैंने आज के दिन के सारे लेख जिनकी हेडिग नारद पर थी सभी एक साथ एक सामान्य सा वाक्य (को पढ़ोगें तो मूर्ख बन जाओगे) जोड़ कर पढ़ना चालू किया तो
ग़ज़लें और कविताएँ इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
कविता सीखो हे कविराज… इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
धर्म के नाम पर - को पढ़ोगें तो मूर्ख बन जाओगे
आरक्षण : चाहिये ही चाहिये को पढ़ोगें तो मूर्ख बन जाओगे
कादम्बिनी कार्यकारी सम्पादक श्री विष्णु नागर की क़लम से इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
एप्रिल वाला फूल के फल इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
सोवियत संघ में नेताजी के साथ क्या हुआ? इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
गूगल टीआईएसपी: ब्रॉडबैंड दा बाप इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
शर्त सिर्फ एक हिन्दी में लिखो (प्रतियोगिता) इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
फुरसतिया बोले हमहू साइट बनैबे… इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
यह कदम्ब का पेड़ इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
न्यायपालिका पर ताला क्यों नहीं लगा देते? इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
सौ चूहे खाकर चले अर्जुन सिंह हज करने इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
अप्रैल-फूल इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
आरक्षण : आ....क थू इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
हिटलर से बड़ा तानाशाह राहुल गांधी इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
Super Hot & Sexy Angelina Jolie !!! इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!
Bunch of Jokers?…..really? इसे पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे!

आगे और भी है और आप को पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे लगा कर पढ़ सकते है। अब आप खुद सोचिये कि कौन आज लेख पढ़ कर मूर्ख बनना चाहेगा।
एक बात तो मुझे समझ में आती कि जो लोग दूसरे सचेत लोगों को मूर्ख बनाने में लगे होकर हँसते है वे उसने बड़े मूर्ख है जो वास्तव में मूर्ख होते है।


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किडनैपिंग पर क्या कानून है? – Law on Kidnapping in Hindi



अपहरण पर कानून धारा 363a भारतीय दंड संहिता
अपहरण पर कानून धारा 363a भारतीय दंड संहिता
किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अठारह साल से कम है, को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है तथा इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
अपहरण
किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अठारह साल से कम है, को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है तथा इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई बहला फुसला कर भी बच्चों को ले जाए तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून में वह अपराध होगा। 
 
व्यपहरण (Kidnapping )पर कानून
(अंतर्गत धारा 362, 364, 364क, 365, 366, 367, 369 भारतीय दंड संहिता)
व्यपहरण
किसी बालिग व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से या बहला फुसला कर किसी कारण से कहीं ले जाया जाए तो यह व्यपहरण का अपराध है। यह कारण निम्नलिखित हो सकते है। जैसे:- फिरौती की रकम के लिए, उसे गलत तरीके से कैद रखने के लिए, उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, उसे गुलाम बनाने के लिए इत्यादि। 
 
धारा 366 भारतीय दंड संहिता Section 366 in The Indian Penal Code
धारा के अन्तर्गत विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरक करने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या यह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश, यह विलुब्ध करने के लिए, यह सम्भाव्य जाने हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक से भी दण्डनीय होगी। 
 
अनैतिक व्यापार पर कानून
(अंतर्गत धारा 366 क, 366ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता)
यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदता या बेचता है तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदता बेचता, बहलाता फुसलाता या उपलब्ध करवाता है तो उसे तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। 
 
धारा 366 क भारतीय दंड संहिता Section 366A in The Indian Penal Code
धारा 366 क के अन्तर्गत अप्राप्त लड़की को उपादान के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को, अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।
 
धारा 366 ख भारतीय दंड संहिता Section 366B in The Indian Penal Code 
धारा 366 (ख) के अन्तर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के बारे में बताया गया है कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर उसके किसी देश से या जम्मू-कश्मीर से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 
 
धारा 372 भारतीय दंड संहिता  Section 372 in The Indian Penal Code
 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचने के बारे में प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचार प्रयोजन के लिए कम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
(6 धारा के अन्तर्गत 2 स्पष्टीकरण दिये गये हैं। स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत बताया गया है कि जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में,जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उप धारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उपभोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण -2 के अन्तर्गत आयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी सम्भोग या बंधन से संयुक्त नहीं कि जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि इस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, जो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूञ्ढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिसात किया जाता है। 
 
धारा 373 भारतीय दंड संहिता Section 373 in The Indian Penal Code
वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्वय का खरीदना आदि के बारे में हैं जो कोई अठारह वर्ष में कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय के बारे में है कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से आयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचार प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
इस धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाला, भाड़े पर लेने वाला या अन्यथा उसका कब्जा करने वाले तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्रेत किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपभोग में लायी जाएगी।


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कहानी - असफल स्‍याही लेखन की



मैंने भी एक असफल स्याह चिठ्ठा लिखने प्रयास किया था आज से लगभग दो माह पहले दिनांक 17/01/2007 को अपनी कुछ मजबूरियों को लेकर। इसके प्रति प्रेरित होने तथा असफल होने के पीछे कई कारण थे। कारण कि मैं इस ओर प्रेरित हुआ ? उन दिनों मै भिन्न कारणों से हिन्दी टंकण नहीं कर पा रहा था। तब उन्हीं दिनों सागर भाई ने मुझे बाराहा के लिये कई घंटों की ऑनलाइन कोचिंग मुझे दी थी पर मुझे बाराहा पर लिखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था और न ही आज भी आता है। मुझे एक पत्र लिखना हुआ, IndicIME के बिना मैं बिल्कुल विकलांग सा लगने लगता हूँ। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया कि कलम और कागज का उपयोग किया जाये और मैंने किया भी, पर मेरे पास समस्याओं की कमी नहीं थी और मेरा स्कैनर भी ठीक नहीं था। तो एक और जुगाड़ असफल जुगाड़ लगाया और पत्र का फोटो अपने कैमरे से खींच लिया। उस पर उसका रूप देखने के बाद मुझे लगा कि उक्त दस्तावेज को यहीं दफना देना उचित होगा।
पर जब बात चल ही चुकी है तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ असफलता भुनाने से, तो देखिए वह पत्र जो मैंने 17 जनवरी को लिखा था।
कहानी - असफल स्‍याही लेखन की


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